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निर्भया के दरिंदो को मिली फांसी की सजा, 22 जनवरी को सुबह 7 बजे होगी फांसी।

दिल्ली की पटियाला हाउस (Patiala House Court) कोर्ट में मंगलवार को निर्भया गैंगरेप केस (Nirbhaya Case) में सुनवाई हुई। कोर्ट ने निर्भया के दरिंदों को फांसी की सजा मुकर्रर की है ये फांसी उन दरिंदों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे दी जाएगी।


Death warrant in Nirbhaya case, आज 7 जनवरी निर्भया और उसके परिवार और पुरे देश के लिए इंसाफ का दिन माना जायेगा। आज 7 साल 37 दिन बाद अदालत ने निर्भया के कातिलों को आखिरकार वह फैसला सुना ही दिया जिसका पुरे देश को 7 सालों से इंतज़ार था। इन सात सालों में शायद पहली बार निर्भया के परिवार वालों ने थोड़ी रहत की साँस ली होगी। आज यह बात सामने आ ही गयी की इंसाफ के घर देर है अंधेर नहीं। अभी तक जिनको लग रहा था की अदालत फैसले को लटका रही है उनको आज अदालत ने जवाब दे हीं दिया। आज कोर्ट ने जब दरिंदों के लिए फांसी की सजा का फैसला लिया तब पुरे देश ने इसका स्वागत किया।

दिल्ली की पटियाला हाउस (Patiala House Court) कोर्ट में मंगलवार को निर्भया गैंगरेप केस (Nirbhaya Case) में सुनवाई हुई। कोर्ट ने निर्भया के दरिंदों को फांसी की सजा मुकर्रर की है ये फांसी उन दरिंदों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे दी जाएगी। इस फैसले को लेकर बॉलीवुड के तरफ से रिएक्शन आए रहे हैं। बहुत अभिनेताओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे देश के लिए एक अच्छा न्याय बताया।

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जानिए निर्भया के परिवार वालों ने क्या कहा:

Death warrant in Nirbhaya case


कोर्ट के इस फैसले पर निर्भया की मां ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कोर्ट से बाहर आने के बाद मीडिया से कहा कि इन सात सालों में हम कई बार टूटे लेकिन हमने धैर्य रखा और न्याय पर विश्वास रखा और हमें ये पूरा विश्वाश था की इन कातिलों को एक न एक दिन जरूर फांसी की सजा होगी। कोर्ट के इस फैसले से मैं बेहद खुश हूं। यह फैसला कानून के प्रति महिलाओं का विश्वास बढ़ाएगा। निर्भया के पिता ने कहा कि हमें इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हम बेहद खुश हैं। हमारे लिए आज का दिन और इस महीने की 22 तारीख का दिन बहुत बड़ा दिन होगा जब इन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गयी और जब इन दोषियों को फांसी होगी।

अपने बचाओ के लिए दोषियों ने अपनाये कई रास्ते:

Death warrant in Nirbhaya case
सभी दोषियों ने पहले कोर्ट में रिव्यू पीटिशन दिया था जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था। उनके सरकारी की वकील ने बताया की इन सभी का रिव्यू पीटिशन कोर्ट पहले ही ख़ारिज कर चुकी है और अब कोई रिव्यू पीटिशन पेंडिंग नहीं है। इन्ही आरोपियों में से एक आरोपी का नाम पवन है। उसने अपने बचाओ के लिए नाबालिग होने का तरीका अपनाया जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पवन के वकील ए पी सिंह पर 25 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है। उसके याचिका के अनुसार उसके वकील का कहना था की दिसंबर 2012 में घटना के वक़्त वो नाबलिग था।

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कुछ दिन पहले अक्षय नाम के आरोपी ने राष्ट्रपति से अपने बचाओ के लिए यह गुहार लगाया था की दिल्ली में इतना प्रदुषण है हमारी उम्र प्रदुषण के कारण हीं कम हो रही है इसलिए हमारी फॉंसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया जाये लेकिन राष्ट्रपति ने उसके याचिका को भी ख़ारिज कर दिया।

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निर्भया के परिवार वालों का धैर्य आज इंसाफ के देवी ने सुन ही लिया और इन दरिंदों को फांसी की सजा मुकर्रर कर दी लेकिन इतना धैर्य रखना भी अपने आप में बड़ी बात है। उनके हर दिन की शुरुआत बस यही सोच के होती होगी की आज निर्भया को इंसाफ मिलेगा लेकिन हर दिन निराशा ही हाथ लगती थी आज जा कर उसे इंसाफ मिला और 22 जनवरी को उसके आत्मा को शांति मिलेगी।

जय हिन्द, जय भारत !

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